इस समय एक निवेशक को तभी पैन का ब्यौरा देना होता है जब उसका निवेश 50,000 रुपए या इससे ज्यादा हो। हालांकि संस्थागत निवेश को सभी निवेश राशि के लिए पैन का ब्यौरा देना होता है।
म्यूचुअल फंडों के संगठन एंफी ने कहा कि सभी फंड हाउसों को नए केवाईसी नियमों का पालन करने को कहा गया है जिसमें पैन जैसे विवरणों का संग्रह शामिल है। इसके अलावा, फंड हाउसों को एक जनवरी, 2011 से ग्राहकों के पते का प्रमाण और फोटोग्राफ आदि रखने को कहा गया है।
No comments:
Post a Comment