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Monday, December 6, 2010

म्यूचुअल फंड निवेश के लिए पैन कार्ड जरूरी

म्यूचुअल फंड के निवेशकों को अगले साल से अपने पैन (पर्मानेंट अकाउंट नंबर)

का ब्यौरा अनिवार्य तौर पर देना होगा, भले ही निवेश का आकार कितना ही बड़ा या छोटा हो। यह पहल ग्राहक को जानें (केवाईसी) के संशोधित नियमों के तहत की गई है जिसे अगले साल से सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपनाना होगा ताकि मनी लॉन्ड्रिंग निरोध नियमों का उचित ढंग से पालन सुनिश्चित हो सके।

इस समय एक निवेशक को तभी पैन का ब्यौरा देना होता है जब उसका निवेश 50,000 रुपए या इससे ज्यादा हो। हालांकि संस्थागत निवेश को सभी निवेश राशि के लिए पैन का ब्यौरा देना होता है।

म्यूचुअल फंडों के संगठन एंफी ने कहा कि सभी फंड हाउसों को नए केवाईसी नियमों का पालन करने को कहा गया है जिसमें पैन जैसे विवरणों का संग्रह शामिल है। इसके अलावा, फंड हाउसों को एक जनवरी, 2011 से ग्राहकों के पते का प्रमाण और फोटोग्राफ आदि रखने को कहा गया है।

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